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Stray Dogs Order: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए आवारा कुत्तों पर आदेश की 5 अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाया है। अब पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। जानें आदेश की 5 अहम बातें और इसका असर जनता व पशुओं की सुरक्षा पर।

Stray Dogs Order: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए आवारा कुत्तों पर आदेश की 5 अहम बातें
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में डॉग शेल्टर्स से कुत्तों को छोड़ने पर लगाई गई रोक को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया है। अब नियम के अनुसार पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण (Vaccination) के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। यह आदेश पशु अधिकार और पब्लिक सेफ्टी दोनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 5 अहम बातें
- नसबंदी और टीकाकरण जरूरी
कोर्ट ने साफ किया कि सभी आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन (Sterilization) और रेबीज वैक्सिनेशन (Rabies Vaccination) करना अनिवार्य होगा। - उसी जगह छोड़ा जाएगा कुत्ता
पकड़े गए कुत्तों को अब किसी अन्य स्थान पर नहीं, बल्कि उसी जगह वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। - आक्रामक और बीमार कुत्तों पर विशेष ध्यान
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कुत्ता आक्रामक हो या रेबीज से ग्रस्त हो, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। - स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी
नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि नसबंदी और वैक्सीनेशन सही समय पर और सुरक्षित तरीके से हो। - मानव और पशु दोनों की सुरक्षा
कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
क्यों अहम है यह आदेश?
दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक बड़ी समस्या रही है। रेबीज जैसी बीमारियों और कुत्तों के हमलों के मामले लगातार सामने आते हैं। इस आदेश से उम्मीद है कि एक तरफ इन घटनाओं पर रोक लगेगी और दूसरी तरफ पशुओं के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।
आगे क्या होगा?
अब सभी राज्य सरकारों और नगर निकायों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर नसबंदी कैंपेन चलाए जाएंगे और सभी आवारा कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाएगा।